रऊफ खान , छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र में ‘सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने वाळूज एमआईडीसी स्थित प्रसिद्ध Pizza Hut (मे. सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड) और खुलताबाद स्थित शेळके मामा ढाबा रेस्टॉरंट का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।सहायक आयुक्त (खाद्य) द. वि. पाटील ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर नहीं किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
नोटिस के बाद भी नहीं सुधारी गईं कमियां
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्र. कुचेकर ने दोनों प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया।इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों का Food License Suspend कर दिया।
Pizza Hut में वेज-नॉनवेज के लिए एक ही ओवन
जांच के दौरान Pizza Hut में खाद्य पदार्थ तैयार करने को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जानकारी के अनुसार, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए एक ही ओवन का इस्तेमाल किया जा रहा था।इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की तैयारी में वेजिटेबल सोयाबीन तेल का उपयोग किया जा रहा था।खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।
किचन में मिले कॉकरोच और गंदगी
खुलताबाद स्थित शेलके मामा ढाबा रेस्टॉरंट की जांच के दौरान भी कई गंभीर कमियां पाई गईं।किचन में कॉकरोच पाए गए।कच्चे और पके हुए खाद्य पदार्थों का उचित तरीके से अलग-अलग भंडारण नहीं किया गया था।शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ अलग नहीं थे।किचन में जगह-जगह पानी जमा हो रहा था। खिड़कियों पर जालियां नहीं लगी थीं, जिससे कीड़े-मकौड़ों और कॉकरोचों का प्रवेश संभव था। कर्मचारी एप्रन, ग्लब्ज और सिर ढंकने के लिए आवश्यक सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।कचरे का समय पर निपटान भी नहीं किया जा रहा था।इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य पैकेजिंग मटेरियल के Food Grade होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।
लाइसेंस निलंबन के दौरान व्यवसाय चलाया तो होगी कानूनी कार्रवाई
सहआयुक्त श्रीकांत करकले ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान यदि संबंधित प्रतिष्ठान व्यवसाय संचालित करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रतिष्ठानों पर नजर रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
‘सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत कार्रवाई जारी
महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ‘सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र’ अभियान के तहत लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।
ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए विजिट करें – MaharashtraKhabar24










